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Well Subsidy Apply : अब खेतों में कुआं निर्माण पर मिलेगी 100% सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन

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Well Subsidy Apply : अब खेतों में कुआं निर्माण पर मिलेगी 100% सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन

Well Subsidy Apply : सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारें आपसी सहयोग से अच्छी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाएं संचालित कर रही है। जिसमें सिंचाई के विभिन्न संसाधनों (irrigation resources) एवं सिंचाई संयंत्र (irrigation plant) पर किसानों को भारी-भरकम सब्सिडी (subsidy) भी दी जा रही है।

ऐसे में एक बार फिर अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा (irrigation facilities) देने के लिए सरकार द्वारा एक खास योजना शुरू की गई है। जिसमें किसानों को सिंचाई संयंत्रों से लेकर सिंचाई के विभिन्न स्त्रोत की निर्माण लागत पर 80 से 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

अब खेतों में कुआं निर्माण पर मिलेगी 100% सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन

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जिससें किसान अपने खेतों की सिंचाई समय पर बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। वहीं, इन सिंचाई कूपों के माध्यम से किसान बारिश जल का संचय भी कर सकेंगे। सरकार द्वारा कुआं निर्माण पर दिए जा रहे अनुदान का लाभ लेकर किसान अपने खेतों में शत-प्रतिशत या मात्र 20 प्रतिशत की लागत खर्च से सिंचाई कूप का निर्माण करवा सकते हैं। आईए इस पोस्ट की मदद से जानें कि कुआं निर्माण पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और कहां आवेदन करना होगा।

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भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत सिंचाई कूप के निर्माण पर सब्सिडी (Subsidy on construction of irrigation well under land and water conservation program)

  • चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
  • भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है।
  • जिसमें किसानों को निजी एवं सामुदायिक भूमि पर कुओं के
  • निर्माण पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
  • योजना अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट
  • गहराई तथा सामुदायिक एवं सरकारी भूमि पर 15 फीट
  • व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कुआं का
  • निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • इसमें योजना के तहत निजी भूमि पर कराए जाने वाले कुआं के
  • निर्माण पर किसानों को 80 प्रतिशत एवं सामुदायिक
  • भूमि पर सिंचाई कूप के निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना के तहत निजी भूमि पर कराए जाने वाले
  • सिंचाई कूप के निर्माण पर किसानों को सिर्फ 20 प्रतिशत की धनराशि
  • अपने जेब से खर्च करनी होगी। वहीं, सामुदायिक भूमि पर कराये जाने
  • वाले सिंचाई कुआं के निर्माण पर
  • किसानों को अपनी ओर से कुछ भी नहीं देना होगा।
  • क्योंकि इस प्रकार के कूपों के निर्माण पर आने वाले सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(Documents to be attached with the application) आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • वोट कार्ड
  • सात-बारह मार्ग
  • आठ-एक मार्ग
  • जॉब कार्ड की प्रति
  • भूमि का पंचनामा
  • जरूरत है सुपरमार्केट का रेस्तरां पर हमला।

(Implementation of the scheme in these 17 districts of the state) राज्य के इन 17 जिलों में योजना का कार्यान्वयन

बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य में भूमि एवं जल संरक्षण योजना को लागू किया गया है। इसके तहत निजी एवं सामुदायिक सिंचाई संसाधनों के निर्माण पर किसानों को क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाएगा। शासन जनसंपर्क विभाग से जारी नोटिफिकेशन अनुसार

इस योजना का कार्यान्वयन जहानाबाद, बांका, मुंगेर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जमुई, नवादा एवं गया सहित दक्षिण बिहार के 17 जिले में किया जाएगा। योजना अंतर्गत इन जिलों में किसानों को निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई तथा सामुदायिक भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के कुआं निर्माण पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन (Farmers can apply online)

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में भूमि एवं जल संरक्षण योजना के तहत निजी एवं सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। चयनित जिलों के किसान इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2023 तक सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(Apply online on this link of Agriculture Department) कृषि विभाग के इस लिंक पर करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के तहत राज्य के 17 जिलों में निजी भूमि पर कराए जाने वाले कुओं के निर्माण पर 80 प्रतिशत एवं सामुदायिक भूमि पर कराए जाने वाले कुएं के निर्माण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इन चयनित जिलों में निजी भूमि पर कुआं निर्माण के लिए इच्छुक किसानों से सीधे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। वहीं, सामुदायिक भूमि पर कुआं निर्माण के लिए लाभुक समूह के मुखिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

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इस योजना का क्रियान्वयन जिलावार एवं मदवार निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य के अनुसार “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। खेतों में सिंचाई कूप निर्माण के लिए इच्छुक कृषकों को कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए लिंक या https://bwds.bihar.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए DBT in Agriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा।

कौन सी योजना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है?

यदि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required for online application?)

सिंचाई कूप निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभुक कृषकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है।

  • योजना के अतंर्गत आवेदन के समय 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा।
  • इसके लिए लाभुकों को पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार
  • सरकार (DBT in Agriculture) https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन करना होगा।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक
  • खाता पासबुक की कॉपी, मूल
  • निवास प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि के दस्तावेज होने चाहिए।
  • सामुदायिक भूमि के लिए किसान को आवेदन साथ जमीन के
  • दस्तावेज में एलपीसी या रसीद, लाभुक कृषकों की सूची तथा
  • लाभुक के समूह गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही संलग्न करना होगा।
  • वहीं, अधिक जानकारी के लिए लाभुक किसान/समूह
  • अपने जिले के कृषि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण एवं
  • सहायक निदेशक से संपर्क भी कर सकते हैं।

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