Crop Insurance Payment : इन 23 राज्यों मैं फ़सल बिमा योजना के तहत हेक्टरी ₹26000 आना शुरु, देखे लाभार्थी सूची
Crop Insurance Payment : इन 23 राज्यों मैं फ़सल बिमा योजना के तहत हेक्टरी ₹26000 आना शुरु, देखे लाभार्थी सूची
Crop Insurance Payment : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण फसल की विफलता या क्षति की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इन 23 राज्यों मैं फ़सल बिमा योजना के तहत हेक्टरी ₹26000 आना शुरु, देखे लाभार्थी सूची
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पीएमएफबीवाई के तहत, किसान मामूली प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और शेष प्रीमियम पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में सभी खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं।
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Crop Insurance Payment
Crop Insurance Payment : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यह योजना किसानों के लिए पूरे भारत में एक समान प्रीमियम वाली पिछली फसल बीमा योजनाओं की जगह लेती है। पीएमएफबीवाई के तहत, किसानों को मामूली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Prime Minister Crop Insurance Scheme)
- कुछ योजनाएं विशिष्ट फसलों या कृषि के प्रकारों को कवर कर सकती हैं,
- जबकि अन्य अधिक समावेशी हो सकती हैं।
- भौगोलिक स्थिति: पात्रता कुछ क्षेत्रों या राज्यों में काम करने वाले किसानों तक ही सीमित हो सकती है।
- खेत का आकार: कुछ योजनाओं में खेत के
- आकार या खेती के तहत भूमि की मात्रा के आधार पर सीमाएं हो सकती हैं।
- भागीदारी आवश्यकताएँ: किसानों को कुछ दायित्वों को पूरा करने की
- आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि प्रीमियम का भुगतान करना या अच्छी कृषि पद्धतियों का पालन करना।
- अन्य पात्रता मानदंड: इसमें आय स्तर, भूमि का स्वामित्व, या
- विशेष कृषि संगठनों में सदस्यता जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।
(It is necessary to inform about crop damage) फसल खराबे की सूचना देना आवश्यक
- Crop Insurance Payment : बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर नुकसान के 72 घण्टे के
- भीतर बीमा कम्पनी को सूचना किसानों द्वारा दी जाएगी।
- अगर 72 घण्टे में किसान द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं, तो
- वह किसान सात दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबधित बीमा कम्पनी को
- आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाएगा।
- कृषक द्वारा 72 घण्टे में सूचना देना अति आवश्यक हैं।
- पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmfby.gov.in/ पर जाकर भी
- इस योजना की जानकारी ली जा सकती है।
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फसल बीमा की स्थिति कैसे जांचें (How to check crop insurance status)
- Crop Insurance Payment : अपनी किसान पंजीकरण या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर के
- माध्यम से अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच करें।
- आप यह जानने के लिए कि आपका किसान पंजीकरण हुआ है या नहीं,
- अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।
- अपने बीमा पॉलिसी का विवरण जांचें और सुनिश्चित करें कि
- आपकी फसलें सही तरीके से बीमित हैं और आपकी प्रीमियम भुगतान की स्थिति क्या है।
- आप अपने बीमा प्राधिकरण या बीमा कंपनी से संपर्क करके इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
- अगर आपकी फसल किसी प्रकार के नुकसान का शिकार होती है,
- तो तुरंत अपने बीमा प्राधिकरण या बीमा कंपनी से संपर्क करें और नुकसान का दावा करें।
- आपको बीमा दावा करने के लिए निर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
- यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी की आवश्यकता है,
- तो आप अपने राज्य के कृषि विभाग या संबंधित बीमा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।